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राजनीति

पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को बड़ा झटका, कोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका

रायपुर। पूर्व आबकारी मंत्री और कांग्रेस नेता कवासी लखमा की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। यह याचिका उन्होंने आर्थिक अपराध शाखा (EOW) की कार्यवाही से बचने के लिए दायर की थी। कोर्ट ने तीन पन्नों के फैसले में, मामले में कवासी लखमा की संलिप्तता के आदेश पर उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने का उल्लेख किया। आबकारी घोटाले में कवासी लखमा की भूमिका के कारण ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।

 

वर्तमान में कवासी लखमा को 14 दिनों की न्यायिक रिमांड पर रायपुर सेंट्रल जेल में रखा गया है। विशेष अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए ईओडब्ल्यू की कार्यवाही को सही ठहराया है।

कवासी लखमा और उनके समर्थकों ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध का हिस्सा बताते हुए प्रतिक्रिया दी है, लेकिन अदालत ने जांच एजेंसियों को पूरी स्वतंत्रता दी है कि वे इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करें। छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाले में जेल में बंद पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने ईओडब्ल्यू की स्पेशल कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई है।

गौरतलब है कि शराब मामले में ईडी और ईओडबल्यू दोनों एजेंसियां अलग-अलग जांच कर रही है। पूर्व मंत्री को आशंका है कि ईओडब्ल्यू की ओर से भी उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। इसे देखते हुए लखमा के वकील ने अग्रिम जमानत के लिए आवेदन लगाया।

Anil Sahu

मुख्य संपादक

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