UDYAM-CG-10-0014753

छत्तीसगढ़

संविदा नियुक्ति पर पुराना नियम बहाल : साय कैबिनेट ने पिछली सरकार का संशोधन पलटा, लंबित जांच या आपराधिक प्रकरण में विचाराधीन रिटायर्ड अधिकारी होंगे अपात्र

रायपुर. साय कैबिनेट की बैठक में आज संविदा नियुक्ति के लिए बड़ा फैसला लिया गया. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा अगस्त 2023 में जारी अधिसूचना में किए गए संशोधन को निरस्त कर पूर्ववत किए जाने का अगस्त 2023 में उक्त नियम में यह संशोधन किया गया था कि विभागीय जांच उपरांत, शास्ति प्रभावशील होने अथवा अपराधिक प्रकरण में न्यायालय द्वारा दंडित होने पर संविदा नियुक्ति के लिए अपात्र होंगे. इस संशोधन से ऐसे सेवानिवृत्त शासकीय सेवक जिनके विरूद्ध विभागीय जांच या अभियोजन के प्रकरण विचाराधीन अथवा प्रचलित है उन्हें भी संविदा नियुक्ति की पात्रता बन रही थी. इसे मंत्रिपरिषद ने उचित नहीं मानते हुए निरस्त कर संविदा नियम 2012 के प्रावधान को यथावत करने का निर्णय लिया है.निर्णय लिया गया है.

Anil Sahu

मुख्य संपादक

Related Articles

Back to top button