रायगढ़। किशोर न्याय बोर्ड, जिला रायगढ़ के प्रधान मजिस्ट्रेट द्वारा सड़क दुर्घटना के दो मामले में आरोपित विधि के संघर्षरत बालकों को 7 दिनों तक दो-दो घंटे यातायात नियमों की जानकारी लेने और यातायात नियमों का पालन कराते हुए सेवा लेने का दंड दिया गया है। आरोपित एक बालक थाना सरिया, जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ क्षेत्र का रहने वाला है। वहीं दूसरा बालक थाना भूपदेवपुर क्षेत्र का रहने वाला है । यातायात पुलिस रायगढ़ द्वारा न्यायालय के आदेशानुसार विधि से संघर्षरत बालकों को दुर्घटना घटित होने के यातायात कारकों की जानकारी देते हुए ट्रैफिक के बेसिक नियम बताए गए जिसमें- दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करना, दो पहिया वाहन में तीन या उससे अधिक सवारी नहीं बैठना, वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग नहीं करना, चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट लगाना, ओव्हर स्पीड/स्टंट/रेस ड्राइविंग ना करना, हमेशा बाई और चलना, शराब सेवन कर वाहन ना चलाना, हमेशा वाहन पार्किंग स्थल पर ही पार्क करना, नाबालिकों द्वारा वाहन नहीं चलाना तथा यातायात के महत्वपूर्ण संकेतों का ज्ञान कराया गया, साथ ही शहर के प्रमुख चौक चौराहों में उनसे यातायात नियमों का पालन करने की सेवाएं ली गई तथा सजा अवधि समाप्त होने पर माननीय न्यायालय को अवगत कराया गया है।
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