छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के प्लान आफ एक्शन के अनुसार विद्यालय एवं महाविद्यालयों में जाकर विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किये जाने के निर्देश दिया गया है। इसी तारतम्य में माननीय श्री सत्येन्द्र कुमार साहू, जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के निर्देशानुसार एवं मार्गदर्शन में विधिक जागरूकता का कार्यक्रम किया जा रहा है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के द्वारा एस.बी.आई. ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान कोरबा में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें माननीय न्यायाधीश श्रीमती ज्योति अग्रवाल, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.) कोरबा के द्वारा अपने उद्बोधन में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे समस्त प्रशिक्षाणार्थियों से कहा गया कि आप देश के भविष्य हैं, आपको अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहना होगा। आपके आसपास कोई घटना/दुर्घटना होती है तो आपके आगे चलकर घायल की मदद करना चाहिये, उन्हें अस्पताल ले जाएं व कभी भी यदि आवश्यकता हो तो गवाही देने से इंकार नहीं करना चाहिए, जिससे अपराध करने वालों को सजा दी जा सकें। आप कभी न सोचे की छोड़ो मुझे क्या करना है। आपकी सजगता ही न्याय दिलाने में मददगार साबित होगी। अक्सर देखा गया है कि न्यायालय में प्रकरण तो आते है लेकिन गवाही के अभाव में अपराधी छूट जाते है। उनके द्वारा मोटर यान अधिनियम के तहत् वैद्य लाईसेन्स एवं वाहन का बीमा अवश्य कराये जाने हेतु निर्देशित करते हुए एफ.आई.आर, साक्षी सुरक्षा अधिनियम, निःशुल्क विधिक सेवा अधिनियम, विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्य तथा महिलाओं के अधिकारांें के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान किया गया साथ ही साथ नेशनल लोक अदालत दिनांक 11 मई 2024 की जानकारी दी गई। उक्त अवसर में श्री गणेश उरांव, निर्देशक आरसेटी कोरबा, श्रीमति सुरंजना विस्वाल, श्री गौतम जांगडे, श्री प्रदीप सिंह प्रशिक्षक आरसेटी कोरबा एवं पैरालीगल वाॅलीण्टियर्स श्री अहमद खान उपस्थित थे।
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