छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष और अधिवक्ता, दिलीप मिरी, को 4 फरवरी 2025 को बलौदा अग्निकांड मामले में जमानत मिली

छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष और अधिवक्ता, दिलीप मिरी, को 4 फरवरी 2025 को बलौदा अग्निकांड मामले में जमानत मिली है। उनके समर्थकों और स्थानीय समुदाय ने इस निर्णय पर खुशी व्यक्त की है, इसे न्याय की जीत और छत्तीसगढ़िया लोगों की आवाज की बहाली के रूप में देखा जा रहा है।
दिलीप मिरी पर आरोप था कि उन्हें बलौदाबाजार अग्निकांड में गलत तरीके से फंसाया गया, ताकि वे जनहित के मुद्दे न उठा सकें और छत्तीसगढ़िया लोगों की आवाज को दबाया जा सके। उनके समर्थकों का मानना है कि यह गिरफ्तारी राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित थी।
जमानत मिलने के बाद, दिलीप मिरी ने कहा, “सत्य की हमेशा जीत होती है। मैं अपने संघर्ष को जारी रखूंगा और छत्तीसगढ़ीया लोगों के अधिकारों के लिए लड़ता रहूंगा।”
स्थानीय लोगों ने भी इस निर्णय पर संतोष व्यक्त किया है।की अलेक्जेंडर टोप्पो जिला अध्यक्ष जी ने कहा, “दिलीप मिरी जैसे नेता की रिहाई जगदलपुर सेंट्रल जेल से हुई हमें उम्मीद है कि हमारे मुद्दों को फिर से प्रमुखता से उठाएंगे और हमारी आवाज सुनी जाएगी।”
यह मामला छत्तीसगढ़ में जनहित के मुद्दों और स्थानीय नेतृत्व के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों पर एक महत्वपूर्ण चर्चा का विषय
बन गया है। दिलीप मिरी की रिहाई को न्यायिक प्रणाली में विश्वास की पुनर्स्थापना के रूप में देखा जा रहा है साथ ही जेल से रिहाई होने पर सतनाम भवन न्यू राजेंद्र नगर,अमलीडीह रायपुर में आदरणीय दिलीप मिरी अधिवक्ता प्रदेश अध्यक्ष जी का माला अर्पण कर समाज के बड़े वरिष्टगण के द्वारा स्वागत किया गया छत्तीसगढ़िया क्रान्ति सेना के प्रदेश संरक्षक आदरणीय रामगुलाम सिंह ठाकुर दादा जी के द्वारा उनके निवास स्थान रायपुर में स्वागत किया गया, बलौदाबाजार जिला के ग्राम संडी में सतनामी समाज के वरिष्ठगण के द्वारा स्वागत किया गया,पलारी ब्लॉक में शैलेन्द्र बंजारे जी मोहन बंजारे जी,भिलाई से मानसिंह राय जी रूपेंद्र देवांगन जी प्रदेश उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़िया क्रान्ति सेना के धीरेन्द्र साहु जी किरण निराला जी मोनी कठोतरे जी व सूरज निर्मलकार भूपेंद्र निर्मलकर अन्य साथीगण उपस्थित थे।