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छत्तीसगढ़

भद्रक की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई 20 साल कठोर कारावास की सजा

भद्रक. एक विशेष फास्ट ट्रैक अदालत ने एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के लिए आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.  दोषी की पहचान मोहन कुमार कुंडू पिता रमेश कुंडू के के रूप में की गई, जो भद्रक जिले के धामनगर पुलिस सीमा के तहत भागीबिंधा गांव का रहने वाला है. फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश मिनती पंडा ने दोषी पर 20,000 रुपये का जुमार्ना भी लगाया. अदालत ने आदेश दिया कि जुमार्ना राशि का भुगतान करने में विफल रहने पर मोहन को छह महीने की अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी.

जानकारी के मुताबिक, 13 जनवरी 2022 की शाम को 34 वर्षीय मोहन ने नाबालिग लड़की को चॉकलेट देकर फुसलाया, वह लड़की को गांव के पास एक नदी के किनारे एक सुनसान जगह पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. आरोपी मोहन ने पीड़िता को घटना के बारे में किसी को बताने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी.

घर लौटने के बाद नाबालिग ने अपनी आपबीती अपनी मां को बताई. अगली सुबह महिला ने धामनगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई. इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मामला दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था.

Anil Sahu

मुख्य संपादक

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