UDYAM-CG-10-0014753

Blogराष्ट्रीय

आजम पर HC की गाज, हर्जाना वसूली का आदेश जारी

रामपुर. सपा नेता आजम खान और अब्दुल्ला आजम की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. अब हाईकोर्ट ने उनसे हर्जाना वसूली का आदेश जारी किया है. एक याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने उन पर हर्जाना लगाया था. उनके खिलाफ रामपुर कोर्ट में केस चल रहे हैं. आजम और अब्दुल्ला दोनों जेल में बंद हैं. हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ने डीएम रामपुर को आजम और अब्दुल्ला आजम से 50,000 रुपये क हर्जाना वसूल करने का आदेश दिया है.

यह हर्जाने की धनराशि आजम और अब्दुल्ला से वसूल कर हाईकोर्ट की लीगल सर्विस कमेटी के पास जमा कराई जाएगी. वर्ष 2022 में खान ने अपने वकील के जरिए हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें जौहर यूनिवर्सिटी मे जबर्दस्ती अव्यवस्था फैलाने का आरोप लगाया था. साथ ही मामले में यूपी सरकार, रामपुर डीएम, एसपी और थाना अजीमनगर को पक्षकार बनाया था. मामले की सुनवाई में कोर्ट ने आजम की याचिका को खारिज कर दिया था और उन पर 50,000 रुपये का हर्जाना लगाया था.

इस मामले में लगा था जुर्माना

यह हर्जाने की धनराशी आजम खान और अब्दुल्ला आजम से वसूली कर हाईकोर्ट की लीगल सर्विस कमेटी के पास जमा कराई जाएगी. जानकारी के मुताबिक साल 2022 में सपा नेता आजम खान ने अपने वकील के जरिए हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी. इसमें जौहर यूनिवर्सिटी में जबर्दस्ती अव्यवस्था फैलाने का आरोप लगाया था. साथ ही मामले में यूपी सरकार, रामपुर डीएम, एसपी और थाना अजीमनगर को पक्षकार बनाया था.

1 साल से नहीं दिया हर्जाना

मामले की सुनवाई में कोर्ट ने आजम खान की याचिका को खारिज कर दिया था. मामले में कोर्ट ने उन पर 50 हजार रुपए का हर्जाना लगाया था. जिसे आजम खान ने एक साल तीन महीने से जमा नहीं किया. इसी वजह से हाईकोर्ट ने अब रामपुर डीएम वसूली के आदेश जारी किए हैं

Anil Sahu

मुख्य संपादक

Related Articles

Back to top button