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राष्ट्रीय

लाक्षागृह पर हिंदुओं को मिला हक:बागपत कोर्ट ने 53 साल बाद सुनाया फैसला; मुस्लिम पक्ष ने बकरुद्दीन की मजार होने का किया था दावा

यूपी में बागपत जिले के बरनावा में बने महाभारत काल के लाक्षागृह पर कोर्ट ने हिंदू पक्ष को मालिकाना हक दिया है। सोमवार को बागपत की सिविल जज जूनियर डिवीजन प्रथम शिवम द्विवेदी ने इस मामले में फैसला सुना दिया।

पिछले करीब 53 साल से मामले में हिंदू और मुस्लिम पक्ष की ओर से कोर्ट में मुकदमा चल रहा था।

मेरठ की कोर्ट में साल 1970 में यह केस दायर किया गया था। 1997 में यह केस बागपत कोर्ट में शिफ्ट हुआ था, तभी से इसकी सुनवाई यहां हो रही थी। यहां मुस्लिम पक्ष मजार और कब्रिस्तान होने का दावा कर रहा था, जिसे कोर्ट ने नकार दिया।

फैसला आने के बाद हिंदू पक्ष के लोगों में उत्साह है। जबकि कोर्ट के फैसले के बाद लाक्षागृह पर भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। चप्पे-चप्पे पर पुलिसकर्मी नजर रखे हैं। वहीं, मुस्लिम पक्ष के वकील ने कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अपील करने की बात कही है।

आइए अब जानते हैं क्या है पूरा मामला

लाक्षागृह विवाद पर कोर्ट ने करीब 53 साल बाद अपना फैसला सुनाया है। यहां मुस्लिम पक्ष बकरूद्दीन की मजार होने का दावा कर रहा था।
लाक्षागृह विवाद पर कोर्ट ने करीब 53 साल बाद अपना फैसला सुनाया है। यहां मुस्लिम पक्ष बकरूद्दीन की मजार होने का दावा कर रहा था।

1970 में मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में डाली थी याचिका
बागपत के लाक्षागृह पर 1970 में बरनावा के रहने वाले मुकीम खान ने वक्फ बोर्ड के पदाधिकारी की हैसियत से मेरठ की कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें उन्होंने लाक्षागृह को बकरुद्दीन की मजार और कब्रिस्तान होने का दावा किया था। लाक्षागृह गुरुकुल के संस्थापक ब्रह्मचारी कृष्णदत्त महाराज को प्रतिवादी बनाया गया था।

27 साल बाद यानी 1997 में यह मुकदमा मेरठ से बागपत की कोर्ट में ट्रांसफर हो गया था। यहां 26 साल तक हिंदू पक्ष ने अपने साक्ष्यों के साथ पक्ष रखा। वहीं, मुस्लिम पक्ष ने भी अपने दावे को सही साबित करने के लिए कोर्ट में सबूत रखे। मगर, कोर्ट ने हिंदू पक्ष को लक्षागृह पर मालिकाना हक दे दिया। उधर, मुस्लिम पक्ष के वकील शाहिद अली ने फैसले का अध्ययन करने के बाद दोबारा अपील दायर करने की बात कही है।

बागपत में कोर्ट के फैसले का हिंदू पक्ष ने स्वागत किया है। हिंदू पक्ष ने कहा कि हमें हमारा अधिकार मिल गया है।
बागपत में कोर्ट के फैसले का हिंदू पक्ष ने स्वागत किया है। हिंदू पक्ष ने कहा कि हमें हमारा अधिकार मिल गया है।

मुस्लिम पक्ष 100 बीघा पर कब्जा करना चाहता था
हिंदू पक्ष के वकील रणवीर सिंह ने बताया कि मुस्लिम पक्ष लाक्षागृह की 100 बीघा भूमि को कब्रिस्तान और मजार बताकर उस पर कब्जा करना चाहता है। उसी को लेकर उन्होंने कोर्ट के सामने सारे सबूत पेश कर दिए। लाक्षागृह का इतिहास महाभारत काल का है। इसके बारे में पूरा देश और दुनिया जानती है। लाक्षागृह टीले पर संस्कृत विद्यालय और महाभारत कालीन सुराग भी मौजूद हैं।

10 से ज्यादा हिंदू पक्ष के गवाहों की गवाही हुई
ASI ने यहां खुदाई कर प्राचीन सभ्यता के अवशेष बरामद किए थे। जिनके आधार पर हिंदू पक्ष ने मजार सहित पूरे हिस्से को महाभारत कालीन बताकर कोर्ट से मालिकाना हक दिए जाने की मांग की। हिंदू पक्ष के सबूतों को कोर्ट ने भी माना। सुनवाई के दौरान 10 से ज्यादा हिंदू पक्ष के गवाहों की गवाही हुई।

1952 में शुरू हुई थी खुदाई
लाक्षागृह की साल 1952 में ASI की देख-रेख में खुदाई शुरू हुई थी। इसमें मिले अवशेष दुर्लभ श्रेणी के थे। खुदाई में 4500 साल पुराने मिट्टी के बर्तन मिले थे। महाभारत काल को भी इसी पीरियड का माना जाता है। लाक्षागृह टीला 30 एकड़ में फैला हुआ है। यह 100 फीट ऊंचा है। इस टीले के नीचे एक गुफा भी मौजूद है। साल 2018 में ASI ने इस स्थान की बड़े स्तर पर खुदाई शुरू की थी। यहां मानव कंकाल और दूसरे इंसानी अवशेष मिले थे। यहां विशाल महल की दीवारें और बस्ती भी मिली हैं।

कोर्ट के फैसले के बाद लाक्षागृह की सुरक्षा बढ़ा दी गई। चप्पे-चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है।

Anil Sahu

मुख्य संपादक

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