जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन
माननीयअध्यक्ष/ जिला न्यायाधीश के निर्देश पालन में आज दिनांक 8 मार्च 2024 को करतला थाना क्षेत्रांतर्गत ग्राम तराईमार में विधिक जागरूकता शिविर के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की शिविर किया गया।
शिविर में बताया गया कि महिलाओं का कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के अंतर्गत विशेष चर्चा किया गया और कहा गया कि किसी कार्य स्थल के संबंध में किसी भी आयु की ऐसी महिला चाहे नियोजित हो या नहीं हो, जो प्रत्यक्षण द्वारा लैंगिक उत्पीड़न के किसी कार्य के अध्याधीन रहने का अभी कथन करती है।
उपस्थित ग्रामीण महिलाओं को कानूनी अधिकार के बारे में भी जानकारी दिया गया तथा घरेलू हिंसा, नालसा टोल फ्री नंबर 15100,एके नंबर सब्बो बर 112, महतारी एक्सप्रेस 102
की जानकारी से लाभान्वित किया गया।
और बताया गया कि 18 साल उम्र के बाद लड़की बालिक हो जाती है तब उसे जिंदगी के फैसले खुद लेने का हक मिल जाता है विवाहीक स्थिति भंग होने पर धारा 125 के तहत भरण पोषण पाने का अधिकार ,संपत्ति का अधिकार, विधवा महिला को खर्च पाने का अधिकार आदि के संबंध में जानकारी प्रदान किया गया।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस शिविर में उपस्थित ग्राम पंचायत के सरपंच,उप सरपंच,पंच,नव युवक
उपस्थित रहे।