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छत्तीसगढ़

सनसाइन हायर सेकंडरी स्कूल में बांकी मोंगरा में छात्र छात्राओं को दिया गया विधिक जानकारियां

कोरबा – जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के आदेश व मार्गदर्शन से प्राधिकरण के बैनर तले विधिक जागरूकता/साक्षरता शिविर के आयोजन से सनसाइन हायर सेकंडरी स्कूल बांकी मोंगरा में छात्र छात्राओं को विधिक जानकारियों से अवगत कराया गया।
शिविर के माध्यम से बताया गया कि मोबाइल का दुरुपयोग ना करें जिससे कि मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।
प्लास्टिक के बने तिरंगे झंडे का उपयोग न करें तथा तिरंगे झंडे का अनादर करने पर 3 साल तक की सजा का प्रावधान है मोटर वाहन बिना पूर्ण कागजात व हेलमेट के ना चलाएं तथा वाहन चलाते समय नशा मुक्त रहें अन्यथा 10000 तक जुर्माना हो सकता है।
साथ ही साथ नैतिक शिक्षा माता-पिता व गुरुजनों का सम्मान करना। चाइल्ड लाइन टोल फ्री नंबर 1098, गुड टच, बेड टच, पाक्सो एक्ट 2005, लोक अदालत एवं निशुल्क विधिक सेवा प्राधिकरण की जानकारी प्रदान किया गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के सचिव श्रीमती शीतल निकुंज के मार्गदर्शन से पैरालीगल वालंटियर्स रवि शंकर एवं विजयलक्ष्मी सोनी ने शिविर में उपस्थित होकर उक्त जानकारी से अवगत कराया जिससे स्कूल प्राचार्य एवं शिक्षकों ने प्राधिकरण को सधन्यवाद दिया

Anil Sahu

मुख्य संपादक

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