छत्तीसगढ़
क्लेक्ट्रेट से स्थानांतरित पटवारियों को मिली ससख्त चेतावनी
दुर्ग। कार्यालय कलेक्टर (भूमि अभिलेख अनुभाग) जिला दुर्ग (छ.ग.) ने स्थानांतरित पटवारियों के लिए चेतावनी सूचना जारी की है। जारी चेतावनी सूचना में कहा गया है कि आदेश 16 फरवरी 2024 द्वारा उन पटवारियों का स्थानांतरण कर दिया है, जो दुर्ग जिले के अंतर्गत एक ही तहसील में पदस्थ थे। तहसील दुर्ग, पाटन, धमधा, अहिवारा, भिलाई-03 एवं बोरी में 03 वर्ष अथवा 03 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए प्रशासनिक आधार पर अस्थायी रुप से अगले आदेश तक कोई भी जो कार्यालय कलेक्टर (भूमि अभिलेख अनुभाग), जिला दुर्ग (छ.ग.) द्वारा जारी दिनांक 16 फरवरी 2024 के उक्त स्थानांतरण आदेश का उल्लंघन करना चाहता है। वे महाधिवक्ता, महाधिवक्ता का कार्यालय, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय परिसर, बोदरी, बिलासपुर (छ.ग.) के पते पर पूर्व सूचना दे सकते है।