संजय रॉय को मिले फांसी की सजा! कोलकाता रेप-मर्डर केस के फैसले के खिलाफ सीबीआई पहुंचेगी हाई कोर्ट

आरजी कर अस्पताल में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले में कोर्ट ने मुख्य आरोपी संजय रॉय को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अब सीबीआई संजय रॉय के खिलाफ मृत्युदंड की मांग को लेकर हाई कोर्ट में अपील करेगी। कोलकाता की सियालदाह कोर्ट ने शनिवार को संजय रॉय को दोषी ठहराया था और सोमवार को सजा सुनाई।
अदालत ने आदेश दिया कि संजय रॉय को उसकी मृत्यु तक जेल में ही रहना होगा और उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। साथ ही, जज ने राज्य सरकार को पीड़िता के परिवार को 17 लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया। इससे पहले, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी संजय रॉय को फांसी की सजा की मांग करते हुए हाई कोर्ट का रुख किया था। हालांकि, सीबीआई ने मुख्यमंत्री की इस अपील का विरोध करते हुए तर्क दिया कि केवल अभियोजन एजेंसी ही सजा को चुनौती दे सकती है।
हाई कोर्ट में अगली सुनवाई
हाई कोर्ट इस मामले में 27 जनवरी 2025 को सुनवाई करेगा। जस्टिस देबांग्शु बसाक की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि राज्य सरकार की अपील पर फैसला लेने से पहले सीबीआई, पीड़िता के परिवार और दोषी के वकीलों की दलीलें सुनी जाएंगी।
मृत्युदंड की मांग पर बहस
राज्य के महाधिवक्ता किशोर दत्ता ने दोषी संजय रॉय के लिए मृत्युदंड की मांग करते हुए कहा कि अभियोजन एजेंसी, पीड़िता के परिवार और दोषी के अलावा राज्य सरकार भी सजा की अवधि को चुनौती दे सकती है।
दूसरी ओर, सीबीआई के उप सॉलिसिटर जनरल राजदीप मजूमदार ने राज्य सरकार की दलील का विरोध किया। उन्होंने कहा कि बंगाल सरकार को निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील करने का अधिकार नहीं है। मजूमदार ने यह भी तर्क दिया कि सीबीआई ने पहले ही निचली अदालत में संजय रॉय को मृत्युदंड देने का अनुरोध किया था।
हाई कोर्ट अब इस मामले में सभी पक्षों की दलीलों के बाद निर्णय लेगा।