UDYAM-CG-10-0014753

राष्ट्रीय

मणिपुर में मैतेई समुदाय को ST दर्जा देने वाला फैसला हाईकोर्ट ने पलटा

मणिपुर हाईकोर्ट ने मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति (ST) सूची में शामिल करने पर विचार करने के आदेश को रद्द कर दिया है। जस्टिस गोलमेई गैफुलशिलु की बेंच ने आदेश से एक पैराग्राफ को हटाते हुए कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिटयूशनल बेंच के रुख के खिलाफ

Anil Sahu

मुख्य संपादक

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